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Wednesday 19 July 2017

प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय व उपयोग पर प्रतिबंध

प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय व उपयोग पर प्रतिबंध

खण्डवा 19 जुलाई, 2017 - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेष जैव अनाषय अपषिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2004 यथा संषोधित 2017 के अंतर्गत लोकहित में सम्पूर्ण मध्यप्रदेष में प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। प्लास्टिक कैरी बैग से तात्पर्य वस्तुओं को ले जाने अथवा वितरण के प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने वाली किसी प्लास्टिक सामग्री से बनाई गई कैरी बैग से है। चुनाव सामग्री के लाने एवं ले जाने हेतु प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं किया जाये। चुनाव सामग्री को प्लास्टिक पैकेजिंग सीट में जिसकी मोटाई 50 माइक्रोन से कम नहीं हो, में सील कर भेजा जा सकता है। प्लास्टिक कैरी बैग के संबंध में जारी अध्यादेष व अधिसूचना मध्यप्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बेवसाईट ूूूण्उचचबइण्दपबण्पदध्चतवबध्बंततलइंहण्चक ि पर उपलब्ध है।

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