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Tuesday 25 July 2017

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

खण्डवा 25 जुलाई, 2017 - विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत खण्डवा जिले के उक्त जाति के नागरिकों को लाभान्वित किया जाना है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि स्वरोगार योजना अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम 50 हजार रूपये से अधिकतम 10 लाख रूपये होगी, जिसमें शासन से मार्जिन मनी सहायता परियोजना लागत का 30 प्रतिषत अधिकतम 2 लाख रूपये होगी। आर्थिक कल्याण योजना में परियोजना लागत 50 हजार रूपये तक होगी एवं शासन से अनुदान 15 हजार रूपये प्रदान किया जायेगा। इस योजना के तहत वर्ष 2017-18 में खण्डवा जिले से स्वरोजगार योजना से 10 हितग्राही एवं आर्थिक कल्याण योजना से 20 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता
   आवेदक को मध्यप्रदेष का मूल निवासी होना चाहिए। न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना एवं मध्यप्रदेष में विमुक्त , घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति समुदाय का होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए एवं वार्षिक आय 06 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए पात्रता
   आवेदक को मध्यप्रदेष का मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नहीं है एवं मध्यप्रदेष में विमुक्त , घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति समुदाय का होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए। इस योजना का लाभ बी.पी.एल., केषषिल्पी, स्ट्रीट वेण्डर, हाथ ठेला चालक, साइकिल चालक और कुम्हार ले सकता है। 

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