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Monday 17 July 2017

शराब विक्रेताओं की दुकानों पर फ्लेक्स, बोर्ड लगाये जाने के दिए निर्देष

शराब विक्रेताओं की दुकानों पर फ्लेक्स, बोर्ड लगाये जाने के दिए निर्देष

खण्डवा 17 जुलाई, 2017 - किषोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा समेकित बाल संरक्षण योजना मंे देखरेख और संरक्षण के बालकों को संरक्षरण, भरण पोषण एवं षिक्षण प्रषिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण है कि एल्कोहल, तम्बाकू उत्पाद बनाने वाले उद्योग, फुटकर विक्रेताओं द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का, उनकी मासूमियत और भोलेपन का फायदा उठाकर नषीली वस्तुओं का विक्रय, आवागमन हेतु उपयोग किया जाता है अथवा उनको नषीली वस्तुओं की बिक्री की जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चों का शारिरिक, मानसिक, यौन शोषण अथवा गैर कानूनी कार्यवाही के प्रायोजन यथा मानव तस्करी, अनैतिक व्यापार, यौन व्यापार की सम्भावना बढ़ जाती है तथा बच्चे नषीली वस्तुओं के षिकार, अभ्यस्त हो जाते है।
इस संबंध में कलेक्टर श्री अभिषेक सिंह ने कहा कि जिला आबकारी अधिकारी आवष्यक रूप से इस प्रावधान के साथ समस्त शराब दुकानों पर उक्त सूचना का फ्लेक्स बोर्ड लगाने का पालन कराया जाना सुनिष्चित करें। जिला षिक्षा अधिकारी किसी विद्यालय के दायरे में इस प्रकार के उत्पादों के विक्रय की दुकाने स्थापित न होना सुनिष्चित करंे ताकि बच्चों की पहुंच न हो सके। इसके साथ ही जिला श्रम अधिकारी इस प्रावधान के साथ लाइसेन्स प्रदान करने की शर्त जोड़े जाने की कार्यवाही करें। इस संबंध में उन्होंने निर्देष दिए कि आप स्वयं के स्तर से अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आवष्यक कार्यवाही करने तथा बाल हित में किषोर न्याय अधिनियम की धारा 77 एवं 78 के प्रावधानों का पालन करने, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नषीली वस्तुआंे के विक्रय अथवा नषीली वस्तुओं के आवागमन मंे बच्चों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु जिले में संचालित समस्त शराब विक्रेताओं की दुकानों पर फ्लेक्स, बोर्ड लगाया जाना सुनिष्चित किया जावे। यदि इसके उपरांत भी व्यक्तियों, संस्था, दुकान, फुटकर विक्रेताओं के द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को शराब बेची जाती है या उसके भण्डारण , आवागमन में बालक का उपयोग किया जाता है तो उनके विरूद्ध किषोर न्याय अधिनियम की धारा 77 एवं 78 के तहत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। 

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