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Friday, 28 July 2017

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध

खण्डवा 28 जुलाई, 2017 - अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी हरसूद श्री क्षितिज सिंघल ने नगर परिषद क्षेत्र नया हरसूद/छनेरा की सीमाओं के भीतर 21 जुलाई से 16 अगस्त तक मध्यप्रदेष कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि यह आदेष नया हरसूद/छनेरा के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावषील रहेगा एवं वहा निवास करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। यदि किसी व्यक्ति को अनुमति लेना है तो उसे निर्धारित प्रारूप में अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय को समयावधि में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त आदेष का उल्लंघन करता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा।  

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