नर्मदा बेसिन में निजी खेत में फलोद्यान योजना का लाभ कृषक लें - कलेक्टर श्रीमती नायक
खण्डवा 10 जून, 2017 - नर्मदा बेसिन मं सघन वृक्षारोपण करने के लिए नर्मदा बेसिन के भीतर महात्मा गांधी नरेगा योजना के पात्र वर्ग के जॉबकार्डधारी परिवार के निजी खेत में फलोद्यान योजना का लाभ कृषक ज्यादा से ज्यादा लें। यह अपील कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत नरेगा जॉबकार्डधारी पात्र वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला मुखिया के लाभार्थी परिवार वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टाधारी परिवार एवं सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषक के खेतों में फल पौध रोपण कर सकते है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. वदरमूर्ति मिश्र ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा से उक्त मानक लागत के आधार पर गणित श्रम दिवस के लिए मजदूरी एवं सामग्री राषि का भुगतान बैंक खाते में किया जायेगा। साथ ही उन्होंने निर्देष दिए कि एक ग्राम के लिए न्यूनतम एक परियोजना बनाई जाई जायेगी, जिसमें अधिकतम 10 कृषक शामिल हो सकेंगे एवं परियोजना की मानक डीपीआर भी प्रस्तुत करना होगी। उन्होंने कहा कि लाभान्वित कृषक के पौध रोपण की संख्या के आधार पर मानक लागत के हिसाब से नरेगा के तहत मजदूरी एवं सामग्री भुगतान देय किया जायेगा। सामग्री मद मंे भुगतान क्रियान्वयन एजेंसी के सत्यापन उपरान्त देयक पारित कर परियोजना से लाभान्वित कृषकों को सीधे उनके बैंक खातों मंे प्रति फल पौध मानक लागत के आधार पर किया जायेगा। उद्यानिकी विभाग को उन्नत किस्म के 2 वर्ष या अधिक के फलदार वृक्षों के पौधों की व्यवस्था सौंपी गई हैं ।
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