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Friday 16 June 2017

युवा उद्यमी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लाभ लें

युवा उद्यमी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लाभ लें

खण्डवा 16 जून, 2017 -  मध्यप्रदेष आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की खण्डवा शाखा में मुख्यमंत्री स्वरोजगार अनुदान योजना के हेतु वित्तीय वर्ष के लिये आदिवासी हितग्राहियों को योजना के तहत लाभान्वित करने का प्रावधान शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना के तहत शासन द्वारा 20 हजार से 10 लाख रूपये तक का ऋण हितग्राही को स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया जाता है, जिसमें से शासन द्वारा हितग्राही को 30 प्रतिषत अनुदान की सुविधा दी गई है। अनुदान की सीमा अधिकतम 2 लाख रूपये देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कम से कम कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना आवष्यक है। 
       इसी प्रकार मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत शासन द्वारा 50 हजार रूपये  का ऋण हितग्राही को स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया जाता है, जिसमें से शासन द्वारा हितग्राही को 50 प्रतिषत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जबकि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत हितग्राही को स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 लाख रूपये से लेकर 1 करोड़ रूपये तक का ऋण दिया जाता है, जिसमें से शासन द्वारा हितग्राही को 15 प्रतिषत अथवा अधिकतम 12 लाख रूपये अनुदान की सुविधा दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कम से कम कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण होना आवष्यक है।
       आवेदक को मध्यप्रदेष का मूल निवासी होना चाहिए साथ ही, आवेदन के साथ स्वप्रमाणीकरण की गई अंकसूची, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, स्वरोजगार की कार्य योजना, रोजगार कार्यालय का पंजीयन, हितग्राही की 2 पासपोर्ट साईज फोटो, संलग्न करना होंगे। आवेदन दिनांक को आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का चूककर्ता, अषोधी नहीं होना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नही होगा। आवेदक सिर्फ एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा। योजना उद्योग, सेवा, व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, महाप्रबंधक जिला व्यापार  एवं उद्योग केन्द्र, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण शाखा, प्रबंधक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड , प्रबंधक कुटीर तथा ग्रामोद्योग, परिजयोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण, मुख्यकार्यपालन अधिकारी अन्त्यावसायी निगम एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

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