सामाजिक सुरक्षा पेंषन एवं इंदिरा गांधी विधवा पेंषन प्रदाय की जायेगी
खण्डवा 30 जून, 2017 - उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःषक्तजन कल्याण ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंषन एवं इंदिरा गांधी विधवाा पेंषन अंतर्गत क्रमषः 18 वर्ष से 39 वर्ष आयु तथा 40 से 60 वर्ष आयु की विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से है, को प्रतिमाह 300 रूपये की पेंषन प्रदाय की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में इस पेंषन को स्वीकृत करने के अधिकार जनपद पंचायत को प्रदत्त किये गये थे। महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुये, राज्य शासन द्वारा 01 जुलाई 2017 से ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत पात्र विधवा महिलाओं के पेंषन प्रकरणों पर स्वीकृति के अधिकारों को ग्राम पंचायत को प्रत्यायोजित किया गया है।
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