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Wednesday 21 June 2017

सोषल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

सोषल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी

खण्डवा 21 जून 2017 - वॉटसअप व फेसबुक व सोषल मीडिया के अन्य साधनों से आपत्तिजनक एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी कर दिये है। जारी आदेष के अनुसार आपत्तिजनक संदेष या फोटो या वीडियों को फारवर्ड करने अथवा पोस्ट करने पर गु्रप एडमिन तथा संदेष प्रसारित करने वाले के विरूद्ध यह दण्डात्मक कार्यवाही होगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेष का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की  धारा 188 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा। जारी आदेष में उल्लेख किया गया है कि फेसबुक संचालन करने वाले नागरिक तथा वॉटसअप ग्रुप एडमिन अपने ग्रु्रप में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले संदेष के लिए जिम्मेदार होंगे अतः वे स्वयं ऐसा कोई विवादस्पद संदेष न तो खुद प्रसारित करे और ना ही अपने ग्रुप के सदस्यों को ऐसा करने दें। यदि वॉटसअप ग्रुप में कोई आपत्तिजनक संदेष ग्रुप के किसी भी सदस्य द्वारा प्रसारित किया जाता है तो एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि वह इसके संबंध में निकटतम पुलिस थाने को सूचित करे। ऐसा न करने पर ग्रुप एडमिन घटना के लिए जिम्मेदार माना जायेगा। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे वॉटसअप अथवा फेसबुक पर किसी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक संदेष या चित्र फारवर्ड न करे। यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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