तीर्थदर्षन योजना के आवेदनों को ऑन लाईन दर्ज कराने के निर्देष
खण्डवा 13 जुलाई,2015 - मुख्यमंत्री तीर्थदर्षन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा चिन्हित तीर्थ स्थानों का शासन के खर्चे पर भ्रमण कराने का प्रावधान है । कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल एक ही बार इस योजना का लाभ लें सकता है। कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों व नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देष दिए है कि वे प्राप्त आवेदनों को ऑनलाईन दर्ज करें तथा आवेदक जहां निवास करता है वहां के सरपंच या पार्षद से यह प्रमाण पत्र लें कि आवेदक ने इस योजना का अभी तक लाभ नही लिया है। इसके अलावा आवेदक से भी इस योजना का लाभ न लेने संबंधी शपथ पत्र, आवेदक का मोबाईल नम्बर व समग्र आईडी भी लेने के निर्देष कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने दिए। ऐसे आवेदक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है उनके साथ जाने वाले सहायक से भी यह शपथ पत्र लिया जायेगा कि वह अभी तक इस योजना के तहत किसी अन्य यात्री के साथ सहायक के रूप में नही गया है। आवेदन के साथ आवेदकों को पासपोर्ट आकार के दो फोटो भी संलग्न करना होंगे। 65 वर्ष के अधिक आयु के पति पत्नि यदि साथ में तीर्थ यात्रा पर जाते है तो उन्हें सहायक ले जाने की पात्रता नही होगी। सहायक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है।
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