मुख्यमंत्री महिला सषक्तिकरण के तहत प्रषिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित
खण्डवा 15 जुलाई,2015 - मुख्यमंत्री महिला सषक्तिकरण योजना के तहत विपत्तिग्रस्त, पीडि़त, तथा कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रषिक्षण दिलाकर आत्म निर्भर बनाने में मदद की जाती है। जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि इसके लिए इच्छुक महिलाओं से आवेदन 30 जुलाई तक आमंत्रित किए गए है। सामान्य महिलाओं के लिए आयु सीमा 45 वर्ष तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकषुदा, अनुसूचित जाति, जनजाति, व पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, उनमें विपत्तीग्रस्त हो, उनके घर में कोई नही हो, जेल से रिहा महिलाएं, दहेज प्रताडि़त महिलाएं, बलात्कार पीडि़त महिलाएं , ऐसिड अटेक पीडि़त महिलाएं, शामिल है। मुख्यमंत्री महिला सषक्तिकरण योजना के तहत, पीडि़त महिलाओं को उनकी योग्यता अनुसार प्रषिक्षण दिया जाता है। प्रषिक्षण हेतु पात्र पाए जाने पर महिलाओं को फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, आया, हॉस्पिटेलिटि, होटल मेनेजमेंट, ईवेन्ट मेनेजमेंट, लेब असिस्टेंट, ब्यूटिषियन, डी.एड, बी.एड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संबंधी प्रषिक्षण दिया जाता है।अधिक जानकारी के लिए गौरीकुंज सभागृह के पीछे स्थित जिला महिला सषक्तिकरण कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। कार्यालय का दूरभाष क्रमांक 0733-2222140 है।
क्रमांक/102/818/2015/षर्मा
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