गुरूपूर्णिमा मेले में बिना अनुमति के नहीं हो सकेगा डी.जे.साऊण्ड का प्रयोग
2 अगस्त तक लागू रहेगा प्रतिबंधात्मक आदेष
खण्डवा 28 जुलाई,2015 - गुरूपूर्णिमा के अवसर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमांे में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उद्देष्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. एम.के.अग्रवाल ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत सम्पूर्ण खण्डवा शहर में दिनांक 28 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक के लिए डी.जे. साऊण्ड का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया है। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति डी.जे. साऊण्ड का उपयोग बिना विहित प्राधिकारी के अनुमति के नही कर सकेगा। इसके लिए खण्डवा नगर निगम क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी (शहर) खण्डवा को जिला दण्डाधिकारी डॉ. अग्रवाल ने विहित प्राधिकारी घोषित किया है।
प्राधिकृत विहित प्राधिकारी डी.जे. साऊण्ड चलाए जाने की अनुज्ञा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की शर्तो के अधीन किसी कार्यक्रम विशेष में दो घंटे से अधिक अवधि के लिए नही देगें। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेष का उल्लंघन करने वाले को 6 माह का कारावास एवं 1 हजार रूपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। साथ ही बिना अनुमति के उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण व सामग्री को जप्त भी किया जा सकेगा।
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