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Wednesday 29 July 2015

श्रम विभाग की नवीन अनुज्ञप्ति जारी करने की सेवाएं पूर्णतरू ऑन लाइन

श्रम विभाग की नवीन अनुज्ञप्ति जारी करने की सेवाएं पूर्णतरू ऑन लाइन

खण्डवा 29 जुलाई,2015 - मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कारखानों का पंजीयन कर नवीन अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के लिये यह सेवाएं कारखानेदारों हेतु पूर्णतरू ऑनलाइन किये जाने संबंधी निर्णय लिया गया है। इस संबंध में श्रमायुक्त द्वारा सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश भी प्रसारित किये जा चुके हैं। ऑनलाइन सेवाओं के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाने से कारखाना प्रबंधन को कार्यालय में आवेदन जमा करने हेतु डाक अथवा स्वयं उपस्थित नहीं होना पडे़गा। सेवाएं प्रदान करने हेतु नवीन अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने की निर्धारित समयावधि 30 दिवस नियत की गयी है। जो व्यक्ति कारखाना प्रबंधन नवीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता है, वे ूूू.उचवदसपदम.हवअ.पद   पर स्वयं आवेदन कर सकते हैं अथवा  उचवदसपदम के कियोस्क पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
क्रमांक/178/896/2015/षर्मा

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