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Wednesday 29 July 2015

वाहनों में प्रेषर हॉर्न लगाने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

वाहनों में प्रेषर हॉर्न लगाने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी

खण्डवा 29 जुलाई,2015 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. एम.के.अग्रवाल ने एक आदेष जारी कर खण्डवा शहर में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देष्य से वाहनों में प्रेषर हॉर्न का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। आदेष का उल्लंघन करने वालो पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. अग्रवाल द्वारा जारी आदेष के अनुसार प्रदूषण जॉंच केन्द्रों के संचालकों को निर्देष दिए गए है कि वे जॉंच के दौरान यदि वाहनों में प्रेषर हॉर्न आते है तो उसे तत्काल हटवा दें तथा प्रेषर हॉर्न हटवाने के बाद ही प्रदूषण संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसके साथ ही जिले के सभी मोटर पार्ट विक्रेताओं को प्रेषर हॉर्न की बिक्री न करने तथा मोटर मेकेनिकों को वाहनों में प्रेषर हॉर्न फिट न करने के आदेष भी जारी किए गए है। इसके अलावा खण्डवा जिले में मोटरयान में निर्धारित मानक से अधिक क्षमता के साईलेंषर लगाने को भी इस आदेष के तहत प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 25 सितम्बर तक लागू रहेगा। 
क्रमांक/170/888/2015/षर्मा

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