जिले में 4 अमानक उर्वरक प्रतिबंधित
खण्डवा 28 जुलाई,2015 - कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान विभिन्न उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर निर्धारित गुणवत्ता का उर्वरक न पाए जाने पर उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री ओ.पी. चौरे ने उर्वरकों को अमानक घोषित किया है। इन उर्वरकों के जिले में क्रय विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध रहेगा। उपसंचालक श्री चौरे ने बताया कि गोदावरी फास्फेट लिमिटेड ग्राम बालसमुंद तहसील राजपुर जिला बड़वानी द्वारा निर्मित एन.पी.के. भूमि रत्न 12ः32ः6 यह उर्वरक बाबा हार्डवेयर एंड मषीनरी सिंगोट द्वारा बेचा जा रहा था। कोरोमण्डल इंटरनेषनल लिमिटेड इंडस्ट्रीयल एरिया, निमरानी द्वारा निर्मित ग्रोमोर डबल हार्स सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक अमानक पाया गया। यह उर्वरक रवि एग्रो एजेन्सीज थाना रोड मून्दी व अभिनव टेªडस खण्डवा द्वारा बेचा जा रहा था। इंडिया पोटांष लिमिटेड 727 अन्नासलाई, चेन्नई - 6 द्वारा निर्मित मिक्चर आई.पी.एल.एन.पी.के. 12ः32ः06 उर्वरक अमानक पाया गया। यह उर्वरक मां रेणुका कृषि सेवा केन्द्र मूंदी द्वारा बेचा जा रहा था। मध्य भारत फास्फेट प्रायवेट लिमिटेड युनिट फैक्ट्री 176 ए.के.बी.एस. इण्डस्ट्रीयल एरिया, थांदला रोड मेघनगर द्वारा निर्मित श्रीराम सुपर फास्फेट उर्वरक अमानक पाया गया। यह उर्वरक सेवा सहकारी समिति मर्यादित रूस्तमपुर द्वारा बेचा जा रहा था।
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