जिले में मत्स्याखेट पर आज से रहेगा प्रतिबंध
खण्डवा 15 जून,2015 - 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि बंद ऋतु मंे मत्स्याखेट निषेध किया गया है। इस अवधि में मत्स्याखेट की रोकथाम, मत्स्याखेट मत्स्य विक्रय व मत्स्य के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। क्षैत्रीय प्रबंधक म.प्र. मत्स्य महासंघ ने बताया कि उनके अधीनस्थ इंदिरा सागर व ओंकारेष्वर जलाषयों में इस अवधि में मत्स्याखेट मत्स्य विक्रय व मत्स्य के परिवहन पर मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योधोग नियम तहत उल्लंघनकर्ताओं को 1 वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रूपये तक जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जाने की कार्यवाही की जाएगी । इन प्रावधानों का उल्लघंन करने वालों तथा अवैध मत्स्य परिवहन में उपयोग लाये जाने वाले साधन जैसे नौका, व्हीकल, ंके अधिग्रहण कर उन्हे हटाये जाने और उन्हें जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी । सभी नागरिकों को सूचित किया गया है कि प्रतिबंधित अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट एवं परिवहन व विक्रय न करें एव ंना ही इन कार्याे में सहयोग दे। इन नियमों ंके उल्लघंन करने वालो ंके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
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