जमीनों की रजिस्ट्री अब से होगी ई-पंजीयन के माध्यम से
खण्डवा 18 जून,2015 - आगामी 1 जुलाई से जमीनों एवं भवनों की स्टांपिंग और ई-रजिस्ट्री प्रारंभ हो जाएगी। इस संबंध में वाणिज्यकर विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सिर्फ 5 जिलों अनूपपुर, बालाघाट, सिहोर, टीकमगढ़ और उज्जैन में थी। अधिसूचना में कहा गया है कि जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रीकरण एवं स्टांपिंग अनिवार्य है। उनका विभागीय इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्रीकरण पद्धति (संपदा) द्वारा प्रदेष के समस्त उप पंजीयक कार्यालयों में 1 जुलाई 2015 से ई-रजिस्ट्रीकरण एवं ई-स्टाम्पिंग द्वारा भी किया जा सकेगा। उक्त अधिनियम की धारा 18 के तहत जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण एवं स्टांपिंग अनिवार्य नहीं है उनका ई-रजिस्ट्रीकरण एवं ई-स्टांपिंग ऐच्छिक होगा। ई-पंजीयन से जहां समय की बर्बादी रूकेगी। वही दलालों के कारण आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों से भी बचा जा सकेगा। इस व्यवस्था से स्टाम्प निर्धारित दर का ही लगेगा। इसके लिए सेवा प्रदाता नियुक्त किये जायेगें। ई-पंजीयन से शीघ्र रजिस्ट्री मिल जाएगी तथा स्टाम्प की कालाबाजारी भी बंद हो जाएगी तथा अनावश्यक दस्तावेज से भी निजात मिलेगी।
No comments:
Post a Comment