सम्पत्ति के ई-पंजीयन की व्यवस्था 1 जुलाई से
खण्डवा 23 जून,2015 - सम्पत्ति के ई-पंजीयन की व्यवस्था 1 जुलाई 2015 से पूरे प्रदेश में लागू हो जायेगी। यह व्यवस्था जिला मुख्यालयों के साथ-साथ सभी उप पंजीयक कार्यालयों में रहेगी। यह व्यवस्था लागू होने के बाद ई-रजिस्ट्रेशन पद्यति ष्सम्पदाष् द्वारा भी अब सम्पत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। जिन दस्तावेजों का पंजीयन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में अनिवार्य नहीं है, उनका ई-पंजीयन ऐच्छिक रहेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेष के 5 जिला मुख्यालयों उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, बालाघाट और अनूपपुर में गत 15 दिसम्बर 2014 से ई-पंजीयन (सम्पदा) की व्यवस्था लागू की गई थी। इन जिले में भौतिक पंजीयन की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो गई है। दिसम्बर 2014 से अब तक सबसे ज्यादा 7258 ई-पंजीयन उज्जैन में, 2014 सीहोर, 1128 अनूपपुर, 1393 टीकमगढ़ और 2316 ई-पंजीयन बालाघाट में हुए हैं। प्रदेश में होने वाले पंजीयन की स्थिति को हर आधा घंटे में अपडेट किया जाता है। कोई भी व्यक्ति mpigr.gov.in पर जाकर वहाँ सम्पदा में लॉग-इन कर घर बैठे अपनी सम्पत्ति के मूल्यांकन का पता कर सकता है। यह मूल्यांकन जिले की कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार होता है। साथ ही बेंक से लिये जाने वाले लोन और लगने वाली ड्यूटी का भी घर बैठे ही पता लगाया जा सकता है।
ई-रजिस्ट्रेशन से लाभ - ई-पंजीयन की व्यवस्था लागू हो जाने से आम लोगों को अब स्टाम्प वेण्डरों एवं कोषालय से प्रिंटेड स्टाम्प प्राप्त करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इन्टरनेट बेंकिंग से या सर्विस प्रोवाईडर के माध्यम से किसी भी कार्य के लिए ई-स्टाम्प प्राप्त कर कार्य सम्पन्न करवाया जा सकेगा। इससे कहीं भी स्टाम्प की कमी भी नहीं होगी। ई-पंजीयन व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति इन्टरनेट के माध्यम से प्रदेश के किसी भी जिले में स्थित अपनी सम्पत्ति का बाजार मूल्य तथा उसकी खरीद-ब्रिकी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और पंजीयन फीस की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा प्रदेश के किसी भी स्थान की रजिस्ट्री की जानकारी सर्च द्वारा प्राप्त करने के साथ-साथ रजिस्ट्री दस्तावेज की कापी आनलाइन घर बैठे प्राप्त की जा सकती है। इससे एक ही सम्पत्ति को धोखाधड़ी कर दो बार नहीं बेचा जा सकेगा। विभाग द्वारा सम्पत्ति पर बेंक द्वारा दिये गये लोन के भार की जानकारी भी आनलाइन उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जा रही है। ई-पंजीयन व्यवस्था में दस्तावेजों पर सब-रजिस्ट्रार का डिजिटल सिग्नेचर होगा। दस्तावेज ऑप्टिकल वाटर मार्क में निकलेगा। इसमें क्रिप्टो मार्क, माइक्रो प्रिटिंग और यूनिक नम्बर की व्यवस्था होगी।
क्रमांक/124/2015/679/षर्मा
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