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Friday 19 June 2015

स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालना दण्डनीय अपराध

स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालना दण्डनीय अपराध

खण्डवा 19 जून,2015 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालना दण्डनीय अपराध है। इसके लिये मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनिम में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। यह प्रावधान वर्ष 2008 से लागू है। 
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अधिनियम में प्रावधान है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थाओं के भीतर अथवा किसी एम्बूलेंस को नुकसान पहुँचाना और स्वास्थ्य सेवाओं से जडे व्यक्तियों पर हमला, आपराधिक बल प्रयोग, अभित्रास और धमकी देना दण्डनीय है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे तीन माह तक का कारावास या दस हजार रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं। यह अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानती है। 
क्रमांक/99/2015/654/षर्मा

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