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Tuesday 23 June 2015

गरीब बच्चों के प्रायवेट स्कूलों में प्रवेष हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई

गरीब बच्चों के प्रायवेट स्कूलों में प्रवेष हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई

खण्डवा 23 जून,2015 - राज्य षिक्षा केन्द्र द्वारा षिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को नियमानुसार निःषुल्क प्रवेष देने के निर्देष दिए है। इस संबंध में आयुक्त राज्य षिक्षा केन्द्र ने प्रदेष के सभी जिला षिक्षा अघिकारियों एवं परियोजना समन्वयक जिला षिक्षा केन्द्र को पत्र जारी करते हुए कहा है कि षिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःषुल्क प्रवेष की समीक्षा के संबंध में यह पाया गया है कि जिलों के बहुत से स्कूलों में वंचित समूह के बच्चों को निःषुल्क प्रवेष नहीं दिया जा सका है। इसका कारण आम लोगों को इस सुविधा की जानकारी समय पर न होना हो सकता है। जिलों द्वारा प्रवेष की तिथि में पुनः वृ़िद्ध का अनुरोध किया गया है। प्रदेष के जिला षिक्षा अधिकारियेां के अनुरोध पर ऐसे गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों जिनमें की कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को न्यूनतम 25 प्रतिषत प्रवेष हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं हुए है में प्रवेष की नई तिथि का निर्धारण किया गया है। नई तिथि के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2015 तय की गई है। रेण्डम पद्धति से न्यूनतम 25 प्रतिषत बच्चों के चयन की तिथि 6 से 8 जुलाई 2015 निर्धारित की गई है। आयुक्त राज्य षिक्षा केन्द्र ने स्वदेष के सभी जिला षिक्षा अधिकारियों और परियोजना समन्वयक जिला षिक्षा केन्द्र को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिष्चित करने के निर्देष दिए है । प्रायवेट स्कूलों को निर्देष दिए गये है  िकवे आवेदन पत्रों की पावती संबंधित अभिभावकों को अनिवार्यतः उपलब्ध करायें।  जिन प्रायवेट स्कूलों द्वारा अधिनियम के इस प्रावधान का उल्लंघन किया जाए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
क्रमांक/125/2015/680/षर्मा

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