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Wednesday 24 June 2015

अभिलेख सुरक्षित रखने के लिये नागरिकों को मिली डिजिटल लॉकर की सुविधा

अभिलेख सुरक्षित रखने के लिये नागरिकों को मिली डिजिटल लॉकर की सुविधा

खण्डवा 24 जून,2015 - पेपरलेस शासन की अवधारणा को मूर्त रूप देने डिजिटल लॉकर सुविधा प्रारंभ की गई है। इस सुविधा के माध्यम से हरेक नागरिक को शासकीय क्लाउड पर आवश्यक स्पेस उपलब्ध हो सकेगा। इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख-शैक्षिक प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि की स्केन्ड या डिजिटल प्रति सुरक्षित रखी जा सकेंगी। भारत सरकार द्वारा नागरिकों के अभिलेखों के सुगम संधारण एवं प्राप्ति के लिए डिजिटल लॉकर सुविधा प्रारंभ की गई है। 
     वर्तमान में नागरिकों को अनेक अवसर पर उनके महत्वपूर्ण अभिलेखों की भौतिक प्रतियाँ प्रदाय करना होती है। इन अभिलेखों के उपयुक्त संधारण के साथ उनकी प्रामाणिकता की जाँच भी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इस योजना का उददेश्य नागरिकों को शासकीय क्लाउड पर निर्धारित स्थान देकर उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। साथ ही भौतिक अभिलेखों के प्रयोग को न्यूनतम करना, नागरिकों के अभिलेखों को उनके द्वारा ई-हस्ताक्षर कर प्रामाणिक अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन संधारित करने की सुविधा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। 
ऐसे मिलेगी डिजिटल लॉकर सुविधा 
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए नागरिकों को www.digitallocker.gov.in , <http://www-digitallocker-gov-in> अथवा  www.digilocker.gov.in <http://www.digilocker.gov.in>   पर अपने आधार नंबर की सहायता से स्वयं पंजीयन करना होगा। पंजीयन के पूर्व नागरिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ संबद्ध हो चुका है। 
डिजिटल लॉकर सुविधा का लाभ लेने के लिए नागरिकों को डिजिटल लॉकर में पंजीयन के लिए आधार नंबर एवं आधार से एकीकृत मोबाइल नंबर आवश्यक है। आधार नंबर की प्रविष्टि कर लॉगइन करना होगा। आधार से एकीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा जिसकी प्रविष्टि के बाद e-KYC (e - Know your client) के जरिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नागरिक के पहचान की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद नागरिक अपने डिजिटल लॉकर में विभिन्न प्रमाण-पत्र जारीकर्ताओं  द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख के यूआरएल देख सकेंगे। नागरिकों द्वारा उनके निजी अभिलेख के यूआरएल अनुरोधकर्ताओं को उनके ई-मेल पर भेजे जा सकेंगे। 
क्रमांक/134/2015/689/षर्मा

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