पेंषनरों के लिए डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू
खण्डवा 18 जून,2015 - मध्यप्रदेष षासन के वित विभाग द्वारा प्रदेष के पेंषनरों व परिवार पेंषनरों के लिए आधार बायोमेट्रिक आथेन्टिकेषन आधारित ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था ऐसे पेंषनरों व परिवार पेंषनों के के लिए लागू होगी जिनके पास आधार नंबर उपलब्ध है।
वित विभाग द्वारा राज्य के पेंषनरों व परिवार पेंषनरों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त द्वारा पेंषनरों हेतु डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र सिस्टम के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक में आवष्यक निर्देष दिए गए है तथा इसकी सूचना सभी पेंषनर एसोसिएषन, जिला प्रषासन व जिला पेंषन अधिकारी को देने के लिए निर्देषित किया गया है। सभी संभागीय व जिला पेंषन अधिकारियों को राज्य षासन द्वारा लागू की गई। इस नवीन व्यवस्था का अधिक से अधिक पेंषनरों व परिवार पेंषनरों द्वारा उपयोग करने के लिए प्रचार-प्रसार हेतु निर्देष दिए गए है। पेंषनरों के लिए ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र संबंधी नवीन व्यवस्था की प्रक्रियात्मक जानकारी वेबसाईट www.jeevanpramaan.gov.in पर भी उपलब्ध है।
क्रमांक/96/2015/651/षर्मा
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