होटल व धर्मषालाओं में ठहरने वाले मुसाफिरो की थाने में देना होगी जानकारी
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी
खण्डवा 2 जून,2015 - होटल, लॉज व धर्मषालाओं मंे ठहरने वाले मुसाफिरो की जानकारी अब निकटतम पुलिस थानो में देनी होगी। साथ ही होटल प्रबंधको को निर्देष दिए गए है कि मुसाफिरो के प्रमाणित पहचान पत्र भी वे अपने होटल में ठहराने से पूर्व प्राप्त कर लें। इसके साथ ही सभी मकान मालिको को उनके मकान में किरायेदार के रूप में रहने वाले व्यक्तियों तथा घरेलू नौकरो की जानकारी भी संबंधित पुलिस थाने में देने के आदेष जारी किए गए है। यह प्रतिबंधात्मक आदेष कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. एम.के.अग्रवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किए है। इन प्रतिबंधात्मक आदेषो का उल्लंघन करने वाले पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेंगी।
क्रमांक/06/2015/562/षर्मा
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