समय पर सेवा न देने वाले अधिकारियों पर लगा जुर्माना
लोक सेवा गारंटी के तहत हुई दण्डात्मक कार्यवाही
खण्डवा 2 जून,2015 - लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को महत्वपूर्ण सेवाएॅं समय सीमा में उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान की गई है। जिले में प्रसूति सहायता योजना के तहत मिलने वाली सहायता लेने में देरी करने पर विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी पंधाना डॉ. आर.डी. बकोरिया पर 4800 रूपये तथा एपीएल राषन कार्ड प्रदान करने में देरी करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खण्डवा पर 4250 रूपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की राषि के चेक संबंधित आवेदको को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल द्वारा प्रदान किए गए।
जिला प्रबंधक लोक सेवा गारंटी श्री शैलेन्द्र सिंह जादम ने बताया कि प्रसूति सहायता योजना का लाभ निष्चित समय सीमा मंे न मिलने पर बीएमओ पंधाना डॉ. बकोरिया से 4800 रूपये जुर्माने की राषि वसूल कर कुल सात आवेदको को 600-600 रूपये प्रतिकर के रूप में आज भुगतान किए गए। जिन महिलाओं को यह चेक प्रदान किए गए उनमें श्रीमति हसीना बी निवासी जिरवन, कन्नो बी पति फारूख निवासी जिरवन, प्रीति पति रामरतन निवासी पंधाना, संतोष बाई पति लालचंद निवासी बडोदा अहीर, बसकर बाई पति पवन निवासी मोहनपुर, सदाम पत्नि परवीन निवासी ईस्लामपुर, तथा सुनिता पति सेवकराम निवासी ईस्लामपुर शामिल है। इसके अलावा श्रीमति ज्योति निवासी शाहपुरा को भी 600 रूपये भुगतान किए जायेंगे।
इसके अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खण्डवा पर कुल 4250 रूपये जुर्माना लगाया गया। उसमें से प्रतिकर के रूप में नारायण यादव पिता शौभाराम निवासी राईखुटवाल को 2250 रूपये का चेक आज प्रदान किया गया। जबकि दिनेष निवासी राईखुटवाल को 2000 रूपये का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेंगा। जिला प्रबंधक लोक सेवा गारंटी श्री जादम ने बताया कि प्रसूति सहायता योजना की राषि पार्वती बाई पति दीपक निवासी आवल्या खारवॉ छैगॉवमाखन को समय पर न देने पर विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी छैगॉंवमाखन डॉ. अनिल तंतवाल पर एक हजार रूपये का जुर्माना कर श्रीमति पार्वती बाई को एक हजार रूपये प्रतिकर के रूप में भुगतान करने के आदेष कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने दिए है। साथ ही पंधाना विकासखण्ड निवासी रूमालसिंह सोलंकी, जगु सोलंकी, रमेष पिपल्या खूर्द तथा नानसिंग सोलंकी को एक-एक हजार रूपये प्रतिकर के रूप में प्रदान करने के आदेष लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने किए है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंधाना द्वारा इन आवेदको को एपीएल राषन कार्ड समय पर उपलब्ध न कराने के लिए उनसे 4000 रूपये जुर्माने के रूप में वसूल किए जायेंगे तथा जुर्माने के इस राषि में से इन चार आवेदकों को एक-एक हजार रूपये भुगतान किए जायेंगे। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खालवा के बीएमओ डॉ. शैलेन्द्र कटारिया पर भी कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने 3000 रूपये का जुर्माना किया है। इनसे यह राषि प्राप्त कर दिनेष निवासी खालवा, रंगलाल निवासी मीरपुर तथा राधेष्याम जामनिया सरसरी को दीनदयाल उपचार योजना का कार्ड समय पर न दिए जाने के कारण एक-एक हजार रूपये प्रतिकर के रूप में भुगतान किए जायेंगे।
क्रमांक/03/2015/559/षर्मा
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