राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थियों द्वारा जारी की जाने वाली अशासकीय मतदाता पहचान पर्ची के संबंध में निर्देश
खण्डवा (14 अप्रैल, 2014) - राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी भी निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को तीन विभिन्न सूचनाएँ देते हुए अशासकीय पहचान पर्चियाँ जारी कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि अशासकीय पहचान पर्ची में निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम और क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या और मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और उसका नाम की सूचना होनी चाहिए।
इसके अलावा पहचान पर्चियाँ सफेद कागज पर होना चाहिए तथा उनमें अभ्यर्थी का नाम या उसके दल का नाम अथवा उसका निर्वाचन प्रतीक नहीं दिया जाना चाहिए। अशासकीय पर्चियों में किसी दल या किसी अभ्यर्थी को वोट देने संबंधी कोई नारा या कोई प्रबोधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बातें मतदान केन्द्र के भीतर संयाचना करने की श्रेणी में आयेंगी, जो अनुमति योग्य नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर किसी ऐसी पर्ची का संचरण विधि अनुरूप नहीं हो सकता। निम्न नमूने के अनुसार अशासकीय पहचान पर्ची राजनैतिक दल या अभ्यर्थी जारी कर सकते हैं।
क्रमांक: 103/2014/640/वर्मा
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