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Wednesday 23 April 2014

मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश की मंजूरी

मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश की मंजूरी

खण्डवा (23 अप्रैल, 2014) - निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के खंडवा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा आम निर्वाचन के लिये निर्वाचन 2014 जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संसदीय क्षेत्र ख्ंाडवा में 24 अप्रैल, 2014 दिन गुरूवार को मतदान होगा। 
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख - मतदान के दिन कर्मचारयों को संवेतन अवकाश की मंजूरी के संबंध में पुनः ध्यान आकर्षित किया है। श्रम पदाधिकारी श्रम उपसंभाग खंडवा एस.एस.मण्डलोई ने बताया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख इस प्रकार है - 
§ किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा। 
§ उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिये मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिये वह मजदूरी संदत्त की जायेगी जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती। 
§ यदि कोई नियोजन उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। 
§ यह धारा किसी ऐसे निर्वाचन को लागू नहीं होगा जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है। 
श्रम पदाधिकारी एस.एस.मण्डलोई ने निर्देश दिये है कि सभी प्रतिष्ठानों और दुकानों उनको समाहित करते हुए जहाँ पर सिट (पारी) आधार पर कार्य होता है वहाँ भी मतदान दिवस पर बंद के प्रावधान लागू होंगे। हालाकि यदि एक व्यक्ति विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी है तथा वह वहाँ निर्वाचन के रूप में पंजीकृत है तथा ऐसे औद्योगिक उपक्रम या प्रतिष्ठान मंें कार्यरत् अथवा सेवा में है, जो सामान्य एवं उप निर्वाचन क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र है। यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर काम कर रहे आकस्मिक वर्कर्स को भी लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख (1) के अधिन प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत मतदान दिवस पर संवेतन छुट्टी अवकाश के लाभ पान के हकदार होंगे। 
                          इसके साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के अधीन प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत दैनिक वेतन तथा आकस्मिक श्रमिकों को मतदान दिवस पर एक अवकाश तथा मजदूरी के हकदार होंगे। 
क्रमांक: 166/2014/703/वर्मा

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