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Saturday 26 April 2014

चकित्सा प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति की प्रदान

चकित्सा प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति की प्रदान

खण्डवा (26 अप्रैल, 2014) - शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के राज्य के बाहर केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार तथा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने के लिये बीमारियों के लिये निश्चित सीमा तय तक या वास्तविक व्यय जो भी कम हो की चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति प्रदान करने की गई है। 
बीमारियाँ जिनके लिये स्वीकृति प्रदान की गई :- केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के चिकित्सालय में जिन बीमारियों के लिये राशि स्वीकृति प्रदान की गई है, वे हैं:- 
§ एंजोग्राफी के लिये 15 हजार रूपये
§ हृदय रोग (सर्जरी) के लिये 2 लाख 50 हजार रूपये
§ किडनी प्रत्यारोपण के लिये 4 लाख रूपये
§ न्यूरो सर्जरी एवं न्यूरोलाॅजी के लिये 3 लाख रूपये
§ कैंसर रोग के लिये 4 लाख रूपये
§ कांकलीयर इम्प्लांट के लिये 5 लाख 20 हजार रूपये
§ लीवर ट्रांसप्लाट या हिप रिप्लेसमेंट (हड्डी रोग) के लिये 4 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। 
                       वहीं मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में किडनी प्रत्यारोपण के लिये 2 लाख 40 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। 
                        उपसचिव मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग एस.एस.कुमरे से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त निर्धारित प्रतिपूति सीमा अब राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कराये गये उपचार के कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों में भी लागू कर दी है। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कार्योत्तर समिति उक्त निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा तक या वास्तविक व्यय जो भी कम हो की चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति जारी कर सकेंगे। 
क्रमांक: 192/2014/730/वर्मा

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