सामूहिक विवाह योजना को सषर्त अनुमति
खण्डवा (29 अप्रैल, 2014) - भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में मतदान के अंतिम चरण के पूरा हो जाने पर चुनावी आचार संहिता के दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान-निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी है। मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने निर्वाचन आयोग से मिली अनुमति के अनुसार सभी कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी रहने के दौरान इसके प्रावधानों का पालन करते हुए सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों में राजनीतिज्ञों को आमंत्रित ना किया जाये।
क्रमांक: 204/2014/742/वर्मा
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