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Thursday 17 April 2014

जिला दण्डाधिकारी ने दो पर की जिला बदर की कार्यवाही एक को भविष्य में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहने का बाण्ड निष्पादित कर प्रस्तुत करने के दिये निर्देश

जिला दण्डाधिकारी ने दो पर की जिला बदर की कार्यवाही
एक को भविष्य में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहने का बाण्ड निष्पादित कर प्रस्तुत करने के दिये निर्देश

खण्डवा (17 अप्रैल, 2014) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता द्वारा गुरूवार को दो अनावेदकों पर जिला बदर की कार्यवाही की गई। वहीं एक अन्य अनावेदक से भविष्य में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहने का बाण्ड निष्पादित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता द्वारा अनावेदक जक्का उर्फ जाकिर पिता रफीक टाउ निवासी बांगलादेश, घासपुरा, खंडवा तथा अनावेदक राजा उर्फ राजेश पिता दुर्गासिंह ठाकुर निवासी जसवाड़ी रोड़ एस.एन.काॅलेज के पीछे खंडवा दोनों थाना कोतवाली खंडवा पर जिला बदर की कार्यवाही की गई। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती गुप्ता ने जिला बदर की कार्यवाही के तहत् आदेशित किया है कि दोनों अनावेदक 24 घण्टे के भीतर एक वर्ष की अवधि के लिये जिला खंडवा एवं उसके आसपास के समीपवर्ती जिले बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, देवास, हरदा एवं बैतूल की सीमा से बाहर चला जाये तथा इस न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें। यह आदेश शुक्रवार 18 अप्रैल की शाम 5 बजे से प्रभावशील होगा। 
इसके साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती गुप्ता ने एक अन्य अनावेदक दीपक उर्फ गोटू उर्फ सल्टाना पिता रामसिंह तोमर से भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहने का बाण्ड तीन दिन की अवधि में निष्पादित कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये। साथ ही आदेशित किया गया कि अनोवदक आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह की अवधि तक नजदीकी थाने थाना खालवा में प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। 
             क्रमांक: 120/2014/657/वर्मा

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