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Sunday 20 April 2014

प्रदेश में 24 अप्रैल से ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन महिला उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों पर जन-जागरूकता के लिये होगी चर्चा

प्रदेश में 24 अप्रैल से ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन
महिला उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों पर जन-जागरूकता के लिये होगी चर्चा

खण्डवा (20 अप्रैल 2014) -  मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में 24 अप्रैल से ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन शुरू होगा। इस बार ग्राम सभाओं में महिला उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों पर जन-जागरूकता के लिये खासतौर से चर्चा होगी। इसके अलावा स्कूल शिक्षा, ग्रामीण अंचलों को खुले में शौच की बुराई से मुक्त करने, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के सुचारू अमल और ग्राम सभा में नगद कोष स्थापित कर इसके संचालन प्रक्रिया के निर्धारण के बारे में फैसले लिये जायेंगे।
                     प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत शामिल ग्रामों में विभिन्न तिथियों में होने वाली ग्राम सभाओं की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित होगी। इसके साथ ही मुनादी द्वारा भी ग्रामीणों को ग्राम सभाओं की सूचना दी जायेगी। ग्राम सभाओं में सूचना पटल पर कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित होगी। ग्राम सभा की स्थायी समितियों के गठन के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। ग्राम सभा में नगद कोष निर्मित कर इस कोष के संचालन की प्रक्रिया भी निर्धारित की जायेगी। पंचायतों में करारोपण के माध्यम से आय के स्रोतों को बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार में आने वाले स्कूलों में शिक्षा के स्तर, शैक्षणिक केलेंडर के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रमों का बच्चों द्वारा अध्ययन, स्कूल चलें अभियान में शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन और स्कूलों में उनकी नियमित उपस्थिति के बारे में चर्चा की जायेगी।
                   ग्राम सभाओं में खुले में शौच की बुराई से ग्रामीण अंचलों को मुक्त करने के लिये सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया जायेगा और खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों से ग्राम सभा द्वारा जुर्माना वसूलने का संकल्प भी लिया जायेगा। शौचालय निर्माण के लिये शौचालय विहीन परिवारों से माँगपत्र प्राप्त किये जायेंगे। चालू माली साल में निर्मल भारत अभियान अंतर्गत खुले में शौच की बुराई से मुक्ति हासिल करने वाले ग्रामों को समारोहपूर्वक खुले में शौच से मुक्त ग्राम घोषित किया जायेगा। ऐसे ग्रामों में मनरेगा अभिसरण से व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य के साथ ही वहाँ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों को शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल करने के बारे में ग्राम सभा अनुमोदन देगी। विद्यालयों में पंच परमेश्वर योजना में उपलब्ध राशि से हेण्ड वाशिंग प्लेटफार्म के निर्माण का अनुमोदन भी ग्राम सभाओं में होगा।
                निरूशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों के तहत 6 से 14 वर्ष आयु तक सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन और उनकी नियमित उपस्थिति से प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में भी जागरूकता लाई जायेगी। स्कूल चलें अभियान के अंतर्गत अप्रैल माह में घर-घर जाकर ग्राम शिक्षा पंजी को अद्यतन किया जा रहा है तथा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन हो और वे नियमित रूप से स्कूल जायें। ग्राम सभाओं में शाला प्रबंध समिति द्वारा शालाओं के निरीक्षण कार्य के बारे में भी चर्चा होगी। शिक्षा सत्र के प्रारंभ में कक्षा 1, 6 एवं 9 में प्रवेश लेने वाले बच्चों की सूची पर ग्राम सभाओं में चर्चा होगी और पालकों से आग्रह किया जायेगा कि वे 16 जून 2014 से अपने बच्चों को शाला में नियमित रूप से पढ़ाई के लिये प्रोत्साहित करें। स्कूलों में स्वीकृत पदों पर शिक्षकों की पद-स्थापना और उनकी स्कूलों में नियमित उपस्थिति पर भी ग्राम सभाओं में चर्चा की जायेगी।
                साथ ही मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत शालाओं में निर्धारित मेन्यू के अनुसार रूचिकर भोजन का प्रदाय, साफ-सफाई की व्यवस्था तथा भोजन की गुणवत्ता को परखने की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्योदय कार्डधारी निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों की माताओं द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का अनुश्रवण किये जाने के बारे में ग्राम सभाओं द्वारा जागरूकता लाई जायेगी।
क्रमांक: 134/2014/671/वर्मा

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