मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले शराब बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध
खण्डवा (21 अप्रैल, 2014) - प्रदेश में 24 अप्रैल को तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिये होने वाले मतदान के पूर्व 22 अप्रैल की शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस (ड्राय-डे) रहेगा। शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाये जाने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं। आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजनालय, दुकान में अथवा किसी निजी स्थान में देशी-अंग्रेजी अथवा स्प्रिटयुक्त मादक लिकर के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त नियम का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को छह मास तक कारावास एवं 2 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत शुष्क दिवस (ड्राय-डे) घोषित होगा। शुष्क दिवस के दौरान अंतर्राज्यीय सीमाओं पर विशेष चैकसी रखे जाने के लिये भी कहा गया है।
मध्यप्रदेश में 24 अप्रैल को तीसरे चरण में 10 ससंदीय क्षेत्र विदिशा, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खण्डवा और बैतूल में प्रातरू 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
क्रमांक: 143/2014/680/वर्मा
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