ई.पेपर में प्रकाशित राजनैतिक विज्ञापन की पूर्व अनुमति आवश्यक
निर्वाचन आयोग ने किया स्पष्ट
खण्डवा-(19 अप्रैल 2014) भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया में स्वयं के ब्लॉगए वेबसाइट में संदेशए फोटो वीडियो अपलोड एवं पोस्ट की गई राजनैतिक सामग्री को राजनीतिक विज्ञापन नहीं माना है। आयोग ने कहा है कि इसके लिये पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। यदि ऐसी सामग्री राजनैतिक दल और उम्मीदवार भी पोस्ट व अपलोड करते हैं तो उक्त सामग्री राजनैतिक विज्ञापन के दायरे में नहीं आयेगी।
किसी भी समाचार पत्र के ई.पेपर में प्रकाशित राजनैतिक विज्ञापन के लिये संबंधित समिति से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
क्रमांक: 128/2014/665/वर्मा
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