मतदाता सूची में होगा नाम तभी कर पायेंगे मतदान
खण्डवा (23 अप्रैल, 2014) - मताधिकार का उपयोग करने के लिये यह आवश्यक है कि आपका नाम मतदाता सूची में हो। मतदाता सूची में नाम ना होने की स्थिति में नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पायेंगे। इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एस.एस.बघेल ने बताया कि नाम कट जाने की स्थिति में भी वोट डाल सकने जैसी कुछ खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। यह निराधार है। मतदान करने के लिये नागरिक नाम मतदात सूची मंे होना अनिवार्य है।
क्रमांक: 163/2014/700/वर्मा
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