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Tuesday, 2 June 2020

50 प्रतिशत दुकानें रोटेशन के आधार पर बारी बारी से खुलेंगी

50 प्रतिशत दुकानें रोटेशन के आधार पर बारी बारी से खुलेंगी 
रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, दुकानें रात्रि 8 बजे तक ही खुलेंगी

खण्डवा 2 जून, 2020 - गृह मंत्रालय के निर्देशों के पालन में खण्डवा जिले में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए बाजार की 50 प्रतिशत दुकानें रोटेशन के आधार पर बारी बारी से खोलने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू किए गए है। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी आदेश अनुसार सभी दुकानों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में साबुन , पानी व सेनेटाइजर से हाथ साफ रखने की सुविधा रखना होगी। नगर निगम क्षेत्र में स्टेंडअलॉन दुकानें, राज्य शासन द्वारा लायसेंस प्राप्त दुकानें, गली मोहल्लो की दुकानें, रहवासी परिसर में स्थित दुकानें तथा बाजार एवं बाजार परिसर में स्थित आवश्यक वस्तुआंे की दुकानों पर 50 प्रतिशत दुकानों को खोलने का प्रतिबंध लागू नही होगा, अर्थात इस तरह की सभी दुकानें प्रत्येक दिवस खोली जा सकेगी। सभी शासकीय व गैर शासकीय स्कूल , कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे, लेकिन 12 वी बोर्ड की परीक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सम्पन्न होगी। 
जारी आदेश अनुसार सभी शासकीय व निजी कार्यालय 100 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ खुले रहेंगे। होटल, रेस्टोंरेंट व मिठाई की दुकानों से खाद्य सामग्री होम डिलेवरी के माध्यम से प्रदाय की जा सकेगी। यह प्रतिष्ठान सार्वजनिक उपयोग के लिए खोले जाने की अनुमति नही देंगे। अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दुकान खोलने की अनुमति रात्रि 8 बजे तक ही रहेगी। दुकानों में कार्य करने वाले कर्मचारी तथा ग्राहक कन्टेन्मेंट क्षेत्र के न हो यह सुनिश्चित करना संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान के मालिक का दायित्व होगा। कन्टेन्मेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि व आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा मास्क पहनना अनिवार्य होगा, यह पालन करवाना संबंधित व्यवसायी की जिम्मेदारी होगी। दुकानदारों को सलाह दी गई है कि बिना मास्क वाले किसी भी ग्राहक को सामग्री विक्रय न किया जायें। 
जारी आदेश अनुसार ई कॉमर्स सेवाओं के संचालन की अनुमति दी गई है। नगर निगम क्षेत्र में सब्जी व फल को ठेलों पर विक्रय करने की अनुमति कन्टेन्मेंट क्षेत्र के बाहर ही रहेगी। कन्टेन्मेंट क्षेत्रों में अत्यावश्यक सामग्री पहुंचाने का दायित्व नगर निगम का रहेगा। नगर निगम खण्डवा व जिले के अन्य कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर 50 प्रतिशत दुकानें खोलने का प्रतिबंध लागू नही होगा, अर्थात वहां सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी। 

इस तरह खोली जायेंगी 50 प्रतिशत दुकानें
जारी आदेश अनुसार विषम संख्या वाली तारीखों में सड़क के बायीं ओर की दुकानें खोली जायेंगी, जबकि सम संख्या वाली तारीखों में सड़क के दायीं ओर की दुकानें खोली जायेंगी।


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