सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी शेयर न करें
अपुष्ट व भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही
खण्डवा 9 अप्रैल, 2020 - कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तारतम्य में एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रदत्त अधिकारों के तहत आदेश जारी किये हैं कि सोशल मीडिया में कोविड-19 से संबंधित सूचना या समाचार, अधिकृत रूप से पुष्टि किए जाने के बाद ही आम जनता के बीच जारी किया जाये। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक व अपुष्ट जानकारी शेयर करने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी हो चुकी है।
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