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Monday 27 April 2020

हरसूद क्षेत्र में साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे

हरसूद क्षेत्र में साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे

खण्डवा 27 अप्रैल, 2020 - अनुविभागीय दण्डाधिकारी हरसूद डॉ. परीक्षित झाडे द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कुछ अतिरिक्त छूट दी गई है। जारी आदेश अनुसार खालवा, पटाजन, आशापुर, खारकलां, रोशनी, खेडी, किल्लौद में अत्यावश्यक सेवाओं जैसे कि किराना, मेडिकल स्टोर्स, नर्सिंग होम, दूध, फल सब्जियों की दुकाने, कृषि बीज उपकरणों की दुकानें प्रातः 6 से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकेगी। इसके अतिरिक्त अन्य दुकानें हर दूसरे दिन प्रातः 6 से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकेगी। सभी साप्ताहिक हाट बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। 
एसडीएम हरसूद डॉ. झाडे ने बताया कि हरसूद शहर स्थित मुख्य बाजार क्षेत्र जिसमें मुख्य मार्ग तथा सडियापानी रोड स्थित अत्यावश्यक सेवाओं जैसे कि किराना, दवा, नर्सिंग होम, दूध, फल सब्जियों की दुकानें प्रातः 6 से दोपहर 12 बजे तक पूर्वानुसार खुली रहेगी। इसके अतिरिक्त सभी अन्य दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। सब्जी फल की दुकानें वर्तमान में चालू व्यवस्था अनुसार फटाखा बाजार में ही लगेंगी। उन्होंने बताया कि हरसूद नगरीय क्षेत्र के मुख्य बाजार को छोडकर अन्य वार्डो की सभी दुकानें खोली जा सकेंगी। नगरीय क्षेत्र अंतर्गत लगने वाले रविवार व सोमवार के साप्ताहिक हाट बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि अनुविभाग हरसूद की भौगोलिक सीमा में सभी मॉल, सिनेमाघर, जिम, व्यायामशाला, होटल, रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, चाय, पान की दुकानें किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ के हाथ ठेले, अन्य वाहन , चौपाटी क्षेत्र, गन्ना सहित अन्य ज्यूस की दुकानें, हाथ ठेले, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून, बार, शराब की दुकानें पूर्ववत प्रतिबंधित रहेंगी। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिन्हें खोलने की छूट उपरोक्तानुसार दी गई है, उनमें कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए सभी उपाय यथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनने की अनिवार्यता, सेनिटाइजेशन, साफ सफाई आदि की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान संचालक की होगी। यदि यह नही पाया जाता है तो दुकाने बिना किसी सुनवाई के वहीं पर सील कर दी जायेगी तथा भादवि की धारा 188, 269, 270 व महामारी अधिनियम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। अनुभाग हरसूद की समस्त सीमा क्षेत्र के भीतर लॉकडाउन की आदेश के अंतर्गत प्रतिबंधों में उपरोक्तानुसार छूट दी जाती है। 

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