किराने दुकानें नही खुलेंगी, होम डिलेवरी से सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी
खण्डवा 28 अप्रैल, 2020 - जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के पालन में अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा बाजार न खोलने के संबंध में संशोधित आदेश जारी किए गए है। जारी आदेश अनुसार खण्डवा शहर के कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त बाजारों में किराना दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। होम डिलेवरी के माध्यम से प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक किराना सामग्री का विक्रय किया जा सकेगा। दूध का विक्रय दुकानों के माध्यम से प्रतिबंधित रहेगा, केवल होम डिलेवरी के माध्यम से प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक एवं शाम 6 बजे से 7 बजे तक विक्रय किया जा सकेगा। इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे कि पंखे, कूलर, ए.सी. तथा फ्रीज का विक्रय और उनके मरम्मत का कार्य करने वाली दुकाने प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक खोली जा सकेगी। ऑटो पार्टस एवं टायर्स की डिलेवरी ऑन डिमान्ड की जा सकेगी। सीमेंट के सी.एण्ड एफ. एवं डिस्ट्रीब्यूटर, सरिया के होल सेल डीलर ऑन डिमान्ड डिलेवरी कर सकेंगे। समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिन्हें खोलने की छूट उपरोक्तानुसार दी गई है, उनमें कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए समस्त उपाय जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मॉस्क पहनने की अनिवार्यता, सेनिटाइजेशन, साफ सफाई आदि की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान के संचालक की होगी।
1 comment:
What happens when the shop keeper in the lure for money does not maintain social distancing? India is extending the lockdown, whereas u r opening sectors like electrical appliances??
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