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Monday 27 April 2020

जिले के नगरीय क्षेत्रों में दुकानें खोलने के संबंध में संशोधित आदेश जारी

जिले के नगरीय क्षेत्रों में दुकानें खोलने के संबंध में संशोधित आदेश जारी

खण्डवा 27 अप्रैल, 2020 - अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी संशोधित आदेश अनुसार खण्डवा शहर के अतिरिक्त अन्य नगरीय निकायों में प्रतिबंध पूर्ववत जारी रखने के आदेश दिए गए है। जारी आदेश अनुसार पंधाना शहर स्थित मुख्य बाजार क्षेत्र जिसमें बस स्टेशन से गांधी चौक तक स्थित अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़कर सारी दुकानें बंद रहेंगी। मुख्य बाजार मार्ग पर स्थित सब्जी की दुकानें वर्तमान में चालू व्यवस्था अनुसार बस स्टेशन के पीछे स्थित ग्राउण्ड पर लगेंगी। साप्ताहिक हाट बाजार नही लगेंगे। बोरगांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बाजार एवं बाघेश्वरी चौक से लेकर सहकारी समिति तक स्थित अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानों को छोडकर सारी दुकाने बंद रहेगी। 
हरसूद शहर स्थित मुख्य बाजार क्षेत्र जिसमें हरसूद शहर का मुख्य मार्ग तथा सडियापानी रोड पर स्थित अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़कर सारी दुकानें बंद रहेगी। मुख्य बाजार मार्ग पर स्थित सब्जी की दुकानें वर्तमान में चालू व्यवस्था अनुसार फटाका मार्केट ग्राउण्ड पर लगेंगी। साप्ताहिक हाट बाजार नही लगेंगे। अनुविभाग पुनासा अंतर्गत मूंदी नगरीय क्षेत्र में मुख्य बाजार बंद रहेगा। बस स्टेशन से माता चौक तक आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य दुकानें बंद रहेंगी। इसी तरह ओंकारेश्वर में पुराने बस स्टेण्ड से जेपी चौक, पुराना बस स्टेंड से पुराना नगर पालिक परिषद, बड़ा चौक से ओंकारेश्वर मंदिर तक, गजानंद आश्रम से ममलेश्वर मंदिर तक, गजानंद आश्रम से झूला पुल तक, मुख्य बाजार क्षेत्र होने से केवल अत्यावश्यक सेवाएं ही अनुमत होंगी। 

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