सार्वजनिक स्थलों पर थूकोगे तो लगेगा 1000 रू. अर्थदण्ड
खण्डवा 28 अप्रैल, 2020 - नोवल कोरोना वायरस के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बीमारी संक्रमण वस्तु को स्पर्श करने, खांसने, छींकने व थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने नागरिकों को मॉस्क पहनना अनिवार्य भी किया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे ने बताया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थल पर थूकते हुए पाए जाने पर उन पर 1000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया जायेगा। यह अर्थदण्ड लगाने के लिए नगरीय निकाय के आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
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