सहकारी व निजी कृषि आदान विक्रय केन्द्र दोपहर 12 से 4 तक खोले जा सकेंगे
खण्डवा 25 अप्रैल, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन में नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे कुछ कार्यो के लिए छूट दी जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने बताया कि किसानों को खाद, बीज व कीटनाशक खरीदने में परेशानी न हो इसके लिए निजी व सहकारी क्षेत्र कृषि सामग्री विक्रय केन्द्रों को दोपहर 12 से 4 बजे तक उनके प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गई है। जारी आदेश में दुकान के संचालकों को निर्देश दिए गए है कि वे अपनी दुकान के आसपास सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेंगे तथा दुकान व गोदाम के परिसर में 5 से अधिक कर्मचारी एकत्र नही होने देंगे।
अपर कलेक्टर श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि दुकानदारों को दुकान के बाहर 2 मीटर की दूरी पर गोल घेरे बनाकर ग्राहकों को खड़े होने के स्थान निर्धारित करने होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन कराया जा सके। क्रेता व विक्रेता दोनों को मॉस्क पहनाना होगा तथा सेनेटाइजर व साबुन से हाथ धोने की सुविधा भी करना होगी। दुकानदारों को सामग्री का वितरण न्यूनतम समय में करना होगा व संक्रमण रोकने के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने बीज निरीक्षकों व कृषि विभाग के अधिकारियों को इन दुकानों का समय समय पर निरीक्षण कर विक्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण करने के निर्देश भी दिए है।
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