असलम को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल भेजने के आदेश जारी
खण्डवा 25 अप्रैल, 2020 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने असलम पिता हॉजी कासम चौहान निवासी गुलमोहर कॉलोनी खण्डवा को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल भेजने के आदेश जारी किए है। असलम को जिला जेल खण्डवा में रखा जायेगा। उल्लेखनीय है कि असलम द्वारा गत दिनों शासकीय योजना से प्राप्त खाद्यान्न हितग्राहियों तक न पहुचाते हुए उसमें से गेहूं, चावल निकालकर, अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए खाद्यान्न की हेराफेरी तथा कालाबाजारी करने तथा अतिआवश्यक वस्तु की प्राप्ति से गरीब व्यक्तियों को वंचित करने का कृत्य किया गया। असलम के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ साथ धारा 420, 467, 468, 471 व 120-बी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
No comments:
Post a Comment