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Tuesday 31 March 2020

जरूरतमंद लोगों के भोजन व आश्रय के लिए पंचायतें भी करेंगी व्यवस्थाएं

जरूरतमंद लोगों के भोजन व आश्रय के लिए पंचायतें भी करेंगी व्यवस्थाएं    

खण्डवा 31 मार्च, 2020 - कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देशभर में किए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों की मदद के लिए पंचायत राज संचालनालय ने सभी ग्राम पंचायतों को जरूरतमंद लोगों के भोजन व आश्रय की व्यवस्था के लिए 30 हजार रूपये तक की व्यवस्था करने के निर्देश दिए है। जारी निर्देश अनुसार 14 वें वित्त आयोग मूल अनुदान की वित्तीय वर्ष 2019-20 में जारी द्वितीय किश्त में पंचायतों को जो राशि उपलब्ध कराई गई है, उसमें से कार्यालयीन व्यय के लिए निर्धारित 7.5 प्रतिशत राशि में अधिकतम 30 हजार रूपये पंचायतें वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में परेशान ग्रामीणों के भोजन व आश्रय पर खर्च कर सकेगी। इसके साथ ही परिसम्पत्तियों के संधारण के लिए आवंटित 7.5 प्रतिशत राशि में से ग्राम पंचायतें अपने कार्य क्षेत्र में साफ सफाई, सेनेटाइजर व मॉस्क की व्यवस्था कर सकेंगी। 

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