शासकीय अमले को 31 मार्च तक शासकीय कार्य निवास स्थान से करने की छूट
खण्डवा 24 मार्च, 2020 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को अपना कार्य आगामी 31 मार्च तक के लिए उनके निवास स्थान से करने की अनुमति संबंधी आदेश जारी किए है। यह आदेश प्रदेश की किसी भी अत्यावश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, पेजयल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई, अग्निशमन सेवा, दूरसंचार सेवा पर लागू नहीं होंगे। अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिन के साथ साथ अन्य आवश्यक सावधानियां बरतने के लिए भी कहा गया है। यह आदेश धारा 144 के तहत जारी किया गया है तथा इसका उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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