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Tuesday 31 March 2020

धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश अब 14 अप्रैल तक लागू रहेंगे

धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश अब 14 अप्रैल तक लागू रहेंगे

खण्डवा 31 मार्च, 2020 - कोरोना वायरस कोविड-19 के संभावित प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये तथा वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने धारा 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्व में 31 मार्च तक प्रभावशील होने संबंधी उल्लेख किया गया था। जारी संशोधित आदेश अनुसार अब सभी प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 14 अप्रैल तक प्रभावशील रहेंगे।  
       अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि ‘‘आगामी 14 अप्रैल तक दूध, डेयरी, फल व सब्जी की दुकाने, उचित मूल्य की दुकाने, किराने की दुकाने, गैस सिलेंडर, रिटेल आउटलेट, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, पेट्रोल पम्प, बैंक, एटीएम एवं अन्य आवश्यक सेवाओं संबंधी प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक यात्री वाहनों तथा रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, संविदा वाहन, प्रक्रम वाहन, ऑटो रिक्शा के जिले से बाहर जाने तथा जिले में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश माल वाहनों, निजी उपयोग के वाहनों तथा अत्यावश्यक आपातकालिन सेवा संबंधी वाहनों पर लागू नही होगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम वाहन संचालन की अनुमति दे सकेंगे। 
जारी आदेश अनुसार अब कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस के प्रावधानों का सभी नागरिकों को 14 अप्रैल तक पालन करना होगा। इस आदेश के तहत 5 या 5 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र नही हो सकेंगे। साथ ही जिले के नागरिक यथा संभव खुले में आवागमन नही कर सकेंगे। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन भारतीय संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।

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