मेडिकल स्टोर्स निर्धारित मूल्य पर भी दवाएं व सामग्री बेचें
खण्डवा 25 मार्च, 2020 - कोराना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम की उद्देश्य से जिले में विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही है। मेडिकल स्टोर्स से बेची जाने वाली आवश्यक दवाओं एवं अन्य सामग्री निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर न बेचने के निर्देश सभी को दिए गए है। उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अध्यक्ष एवं सचिव केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन को निर्देश दिए है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक मॉस्क एवं सेनिटाइजर तथा अन्य जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में भण्डारण कर रखे तथा उचित मूल्य पर ही उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये।
उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने थोक दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि हाईड्रोक्सी क्लोरोक्विन एवं एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट व केप्सूल का भी पर्याप्त भण्डारण करने के निर्देश दिए है। सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तक निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध दवाओं व स्टोक की जानकारी अपने एसोसिएशन के माध्यम से औषधि प्रशासन विभाग को भिजवायें। मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश दिए है कि औषधि निरीक्षक की जानकारी में लाए बिना हाईड्रोक्सी क्लोरोक्विन एवं एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट व केप्सूल का किसी भी रिटेलर को विक्रय न करें।
उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने फुटकर दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि हाईड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ साथ मॉस्क व सेनिटाइजर के स्टॉक की जानकारी प्रतिदिन दोपहर 12 बजे जिले के एसोसिएशन को उपलब्ध करायें तथा बिना चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के हाईड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा विक्रय न की जाये, यदि कोई विक्रेता इस दवा का विक्रय बिना चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के विक्रय करता है, तो उसका लायसेंस निरस्त या निलंबित करते हुए कड़ी कानून कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को निर्देश दिए है कि अपने स्टोर्स के सामने ग्राहकों को एक निश्चित दूरी पर खड़े होने के लिए चूने की लाइनिंग करा दें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रही एवं संक्रमण का खतरा न रहे।
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