जिले में आगामी आदेश तक शुष्क दिवस घोषित
खण्डवा 28 मार्च, 2020 - कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत शनिवार से आगामी आदेश तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जारी आदेश अनुसार जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न अहाते , वाईनरी, वाईन आउटलेट, होटल बार, तथा देशी मदिरा स्टोरेज इस दौरान बंद रखे जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
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