वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, लायसेंस की वैद्यता 30 जून तक
खण्डवा 31 मार्च, 2020 - कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिये देश में लॉकडाउन किया गया है, परंतु आवश्यक वस्तुओं और राहत सामग्री के परिवहन पर प्रतिबंध इस दौरान नहीं लगाया गया है। लॉकडाउन के कारण परिवहन कार्यालय बंद होने की स्थिति में मोटरयान अधिनियम 1988 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के अंतर्गत जारी दस्तावेजों का नवीनीकरण किये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट, चालको के लायसेंस तथा अन्य संबंधित दस्तावेज जिनकी वैद्यता 1 फरवरी से 30 जून तक की अवधि में समाप्त हो चुंकि है या समाप्त होने वाली है उन्हें अब 30 जून तक वैद्य माना जायेगा।
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