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Friday, 14 June 2019

किसान भाईयों के लिए उपयोगी सलाह

किसान भाईयों के लिए उपयोगी सलाह

खण्डवा 14 जून, 2019 - उप संचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने किसान भाईयों से अपील की कि उर्वरक बीज, पौध संरक्षण विक्रेताओं के यहां से विश्वसनीय कम्पनियों के उर्वरक, बीज, पौध संरक्षण औषधियों का क्रय करें। जो भी आदान किसान भाई क्रय करे, क्रय आदान के बिल विक्रेता से अवश्य लेवे। किसान भाई उर्वरक विक्रेता से पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरक का क्रय करें। क्रय आदान की पैकिंग पर छपी एमआरपी से अधिक कीमत किसान भाई विक्रेता को न देवे। उन्होंने कहा है कि आदान विक्रेता अपनी दुकान में बोर्ड पर आदान का स्टाक व कीमत अवश्य प्रदर्शित करे तथा कृषकों को उर्वरक, बीज, कीटनाशक औषधि एवं अन्य कृषि आदान शासन द्वारा या कम्पनी द्वारा निर्धारित एमआरपी पर ही किसान भाईयों को उपलब्ध कराये। यदि कोई विक्रेता उर्वरक , बीज, पौध संरक्षण औषधि एमआरपी से अधिक में किसानों को विक्रय करता है तो विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक आदेश 1985 एवं उर्वरक आदेश 1973 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। किसान भाईयों को जो विक्रेता बिल नही दे रहा है अथवा उर्वरक, बीज, पौध संरक्षण औषधि एमआरपी से अधिक कीमत पर विक्रय कर रहा है तो किसान भाई उर्वरक विक्रेता की शिकायत विकासखण्ड के उर्वरक, बीज,, कीटनाशी निरीक्षक से तत्काल करें। वर्तमान में जिला विपणन अधिकारी एवं जिले की सेवा सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। किसान भाई वर्षा होने के पूर्व ही उर्वरक, बीज, कीटनाशक औषधि की व्यवस्था निजी एवं सहकारी संस्थाओं से कर लेवे। 

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