नर्मदा बेसिन में निजी भूमि की मेड़ पर वृक्षारोपण संबंधी निर्देष
खण्डवा 05 जून, 2017 - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. वरदमूर्ति मिश्र ने नर्मदा बेसिन में सघन वृक्षारोपण करने के लिए नर्मदा बेसिन के भीतर महात्मा गांधी नरेगा योजना के पात्र वर्ग के जॉबकार्डधारी परिवार की निजी भूमि की मेड़ पर वृक्षारोपण के लिए दिषा निर्देष जारी किये है। इस योजना के तहत नरेगा जॉबकार्डधारी पात्र वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला मुखिया, वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टाधारी परिवार एवं सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषक के खेतों में मेड़ पर वृक्षारोपण किया जा सकेगा। इस योजना में नरेगा के तहत वृक्षारोपण केवल खेत की मेड़ पर किया जा सकेगा। वृक्षारोपण केवल बांस तथा छायादार वृक्ष जिसमें फल देने वाले छायादार वृक्ष की प्रजाति को शामिल किया जा सकेगा। छायादार वृक्षों की प्रजाति में आम, खेर, बेल, चीकू, अमरूद, कठहल, खमेर, सागौन, बेर, आंवला, इमली, जामुन, नीम, करंज तथा सुरजना आदि पौधे लगाये जायेंगे। सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि लाभान्वित कृषक द्वारा उसके खेत में जितने वृक्ष लगाए हैं उनके आधार पर गणित श्रम दिवस की उपस्थिति जॉबकार्डधारी संबंधित कृषक को देते हुए मजदूरी का भुगतान कृषक के बैंक खाते में किया जायेगा। सामग्री मद में भुगतान ग्राम पंचायत के माध्यम से परियोजना से लाभान्वित कृषकों को प्रति वृक्ष मानक लागत के आधार पर किया जाएगा। ग्राम पंचायत को नरेगा के लिए वेन्डर माना जाएगा। उन्होंने कहा कि पौधों की रक्षा के लिए ट्री गार्ड की व्यवस्था कर ट्री गार्ड लगाना होगा। लागत सीमा के भीतर लाभान्वित कृषकों बांस, कंटीली झाड़ी, कंटीले तार का ट्रीगार्ड बनाकर लगा सकता है। उन्होंने कहा कि पौधो में समय समय पर निंदाई खुदाई , दवा छिड़काव, खाद, सिंचाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कर पौधे की नियमित सिंचाई करना होगी।
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