खण्डवा जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित
खण्डवा 26 मार्च, 2016 - कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल ने खण्डवा जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। जारी आदेष के अनुसार 1 अपै्रल से 30 जून के बीच जिले में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी निजी ट्यूबवेल या हेण्डपम्प खनन नही किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध 1 अप्रैल से लागू होगा। जारी आदेष के अनुसार निजी ट्यूबवेल या हेण्डपम्प खनन की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व दे सकेंगे। ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में नये निजी नलकूप खनन का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री व सहायक यंत्री की अनुषंसा पर एसडीएम की अनुमति से किया जा सकेगा। इसके साथ ही बहते हुये पानी का सिंचाई या औद्योगिक प्रयोजन के लिए उपयोेग हेतु एसडीएम अनुमति दे सकेंगे।
No comments:
Post a Comment