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Thursday, 3 April 2014

झंडा संहिता का उल्लंघन न ह¨ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रखें विशेष ध्यान

झंडा संहिता का उल्लंघन न ह¨
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रखें विशेष ध्यान
 

खंडवा (03 अप्रैल, 2014) - ल¨क सभा चुनाव के द©रान राजनैतिक दल¨ं की रैली में राष्ट्रीय ध्वज के उपय¨ग के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने जिला निर्वाचन अधिकारी क¨ आवश्यक निर्देश दिये हैं। 
निर्देश में कहा गया है कि राजनैतिक दल¨ं द्वारा रैलिय¨ं में राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर क¨ई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन राजनैतिक कार्यक्रम¨ं में राष्ट्रीय ध्वज का उपय¨ग पूरी गरिमा एवं सम्मान के साथ किया जाना चाहिये। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी क¨ इस संबंध में विशेष ध्यान दिये जाने के लिए कहा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी से कहा गया है कि वे इस बात का विशेष ख्याल रखें कि झंडा संहिता (लेग क¨ड) के प्रावधान का उल्लंघन न ह¨। सीईअ¨ आॅफिस ने अपने पत्र में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश का भी उल्लेख किया है। 
                       झंडा संहिता का उल्लंघन ह¨ने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई किये जाने के लिए भी कहा गया है।
क्रमांक: 12/2014/549/वर्मा

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